Monday, September 29, 2025
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उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना 2025: महिलाओं के लिए सरकार की खास पहल

प्रस्तावना

उत्तराखंड सरकार महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लगातार कई योजनाएँ चला रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक है विधवा पेंशन योजना, जिसके अंतर्गत राज्य की गरीब और असहाय विधवा महिलाओं को मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य ऐसी महिलाओं को आर्थिक सहयोग देना है, ताकि वे सम्मानजनक जीवन यापन कर सकें।


विधवा पेंशन योजना क्या है?

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार 18 वर्ष से ऊपर की ऐसी महिलाओं को पेंशन देती है, जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है और जिनके पास आजीविका चलाने का कोई स्थायी साधन नहीं है।

यह योजना समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित होती है और सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में राशि ट्रांसफर की जाती है।


योजना के उद्देश्य

  1. असहाय विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।
  2. विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाना।
  3. सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर उन्हें मुख्यधारा में जोड़ना।
  4. महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाना।

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के लाभ

  • हर माह आर्थिक सहायता (पेंशन राशि) सीधे खाते में मिलती है।
  • महिलाओं को अपने खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।
  • ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
  • समाज में विधवा महिलाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा की भावना को बढ़ावा मिलता है।

पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

  1. महिला उत्तराखंड की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
  2. आवेदिका विधवा होनी चाहिए (पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र आवश्यक)।
  3. आवेदिका की आय निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  4. आवेदिका की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  5. लाभार्थी पहले से किसी अन्य पेंशन योजना का लाभार्थी न हो।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • पति की मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

पेंशन राशि (2025 तक)

उत्तराखंड सरकार विधवा महिलाओं को प्रति माह ₹1200 (कुछ जिलों में ₹1500 तक) की पेंशन प्रदान करती है। भविष्य में इसे और बढ़ाने की दिशा में सरकार काम कर रही है।


आवेदन प्रक्रिया (ऑनलाइन और ऑफलाइन)

1. ऑनलाइन आवेदन

2. ऑफलाइन आवेदन

  • नजदीकी ब्लॉक/तहसील समाज कल्याण कार्यालय से फॉर्म प्राप्त करें।
  • सभी दस्तावेजों को संलग्न कर फॉर्म जमा करें।
  • सत्यापन के बाद पात्रता के अनुसार महिला को पेंशन स्वीकृत हो जाएगी।

योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें

  • पेंशन राशि सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से खाते में आती है।
  • लाभार्थी को हर साल नवीनीकरण करवाना जरूरी है।
  • किसी भी समस्या की स्थिति में आवेदिका अपने जिले के समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकती है।

निष्कर्ष

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना उन महिलाओं के लिए बहुत बड़ा सहारा है, जिनके पति का निधन हो चुका है और उनके पास जीवन यापन का कोई साधन नहीं है। यह योजना न केवल उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान करती है बल्कि उन्हें समाज में सम्मानपूर्वक जीने का अवसर भी देती है। सरकार की यह पहल राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है।

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